Team Edubeats
| Updated:May 14, 2022आगरा,
नगर क्षेत्र में 14 स्कूल बिना मान्यता संचालित हैं। उन्हें खंड शिक्षाधिकारी नगर ने चिन्हित किया है। चिन्हांकन के बाद बिना मान्यता संचालित स्कूलों को बंद कराने की संस्तुति प्रभारी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से की गई है।
प्रभारी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी विरेंद्र शर्मा ने बताया कि शासन ने बिना मान्यता स्थापित या संचालित स्कूलों को बंद कराने के निर्देश दिए थे। खंड शिक्षाधिकारी नगर ने अपने क्षेत्र के 14 स्कूलों को चिन्हित करके सूची दी है। इन्हें बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है।
यह होनी थी कार्रवाई
शिक्षा निदेशक बेसिक ने निर्देश दिए थे कि बिना मान्यता स्कूल स्थापित, संचालित या मान्यता वापस स्कूल चलाता मिला, तो उनसे एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। उल्लंघन जारी रहने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। हालांकि विभाग पहले छह, फिर 29 और अब 14 समेत कुल 49 स्कूलों को बिना मान्यता संचालित पाते हुए उन्हें बंद कराने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी स्कूल से कोई जुर्माना नहीं वसूला गया।
नगर क्षेत्र में यह स्कूल चल रहे थे बिना मान्यता
- आरएस पब्लिक स्कूल, तेजाब मिल के पास, प्रकाश नगर।
- बीएम पब्लिक स्कूल, प्रकाश नगर।
- मिडास पब्लिक स्कूल, केके नगर।
- प्रताप जूनियर हाईस्कूल, शिवाकुंज कालोनी, केके नगर।
- लिटिल एंजिल स्कूल, जंगजीत नगर, ताजगंज।
- चाइल्ड फाउंडेशन स्कूल, सुभाष नगर, बोदला।
- एटूजेड प्लेस स्कूल, जत्ती कटरा के सामने, मोती कटरा।
- इंपीरियल कान्वेंट स्कूल, मानस नगर, बोदला।
- एनके पब्लिक स्कूल, लायर्स कालोनी।
- केडी पब्लिक स्कूल, महादेव नगर, कहरई मोड।
- लार्ड कृष्णा वर्ल्ड स्कूल, वसंत कुंज, बोदला।
- सेठ बाबूलाल पब्लिक स्कूल, यादव मार्केट, टेडी बगिया, जलेसर रोड।
- भारतीय बाल विद्या भवन, कैलाश टाकीज के सामने, ताजगंज।
- गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल, एनएच 93, हाथरस रोड, टेडी बगिया।